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मोकामा विधायक अनंत सिंह आर्म्स एक्ट में दोषी करार, सरकारी आवास से बरामद हुई थी मैगजीन, सजा 21 को 

मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने गुरुवार को सरकारी आवास परिसर से इंसास राइफल की मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी के मामले में दोषी करार दिया है.

सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में सुनवाई के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए विधायक अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया. बता दें, सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 जुलाई 2022 को होगी. साथ ही यह मामला वर्ष 2015 का था.

मामले के दौरान विधायक अनंत सिंह के सचिवालय थाना क्षेत्र के माल रोड स्थित सरकारी आवास परिसर से इंसास राइफल की छह मैगजीन और विदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया था. फौजदारी मामलों के वकीलों ने बताया कि इंसास राइफल प्रतिबंधित हथियार की श्रेणी में आता है. इसमें दोष सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्षों तक के सश्रम कारावास की सजा हो सकती है.

अनंत को 10 साल की सजा
अनंत सिंह के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है. उन पर पुलिस ने आरोप साबित करने के लिए कोर्ट में 13 गवाहों को पेश किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था. फिर कोर्ट ने दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई. विधानसभा या लोकसभा में ये प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उन्हें विधायक या सांसद के पद के लिए अयोग्य माना जाता है. साथ ही उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है. अनंत सिंह को तो 10 साल की सजा सुनाई गई. ऐसे में उनकी विधायकी खत्म हो गई है. विधानसभा ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी है. इसके बाद वो सजा खत्म होने के 6 साल बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं.

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