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Flight के बोर्डिंग पास के लिए नहीं देना होगा शुल्क, उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया बड़ा आदेश

अगर आप हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी और बड़ी खबर है. बता दें, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रा नियमों में बदलाव करते हुए एक बड़ा फैसला किया है. इसके तहत अब यात्रियों को प्लेन में बोर्डिंग पास के लिए किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. मंत्रालय ने कहा है कि कंपनी विमानन नियम, 1937 के नियम 135 के मुताबिक एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों से बोर्डिंग पास के लिए कोई भी अलग से शुल्क नहीं ले सकती है.

बोर्डिंग पास पर शुल्क लेना नियमों की अवहेलना: मंत्रालय का कहना है कि हवाईअड्डे के ‘चेक-इन’ काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क विमानन कंपनी वसूलती हैं, जो नियमों की अवहेलना है. बता दें, इंडिगो, स्पाइसजेट और गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस यात्रियों से चेक-इन काउंटर पर बोर्डिंग पास की मांग करने पर 200 रुपये का शुल्क वसूल रही थीं.

मंत्रालय ने किया ट्वीट: इस मामले को लेकर मंत्रालय ने ट्वीट कर विमानन कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क न लेने की सलाह दी है. मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा है कि वो पैसेंजर्स से अब बोर्डिंग पास के नाम पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा न वसूलें. इसको लेकर मंत्रालय ने विमानन नियम, 1937 के प्रावधानों का हवाला देकर कहा है कि यह अनुचित है.

यात्रियों से न लें किसी तरह का शुल्क- मंत्रालय: गौरतलब है कि मंत्रालय ने 21 मई, 2020 को यात्रियों के लिए वेब चेक-इन को अनिवार्य कर दिया था. उस समय यात्रियों को बोर्डिंग पास खुद निकालना होता था इसके बाद मंत्रालय ने नौ मई, 2021 को एक और आदेश जारी कर कहा था कि एयरलाइन यात्रियों पर समय पर वेब चेक-इन के लिए प्रोत्साहित करें और वेब चेक-इन नहीं करने वाले यात्रियों से किसी तरह का शुल्क वसूलने से बचें.
(इनपुट-भाषा)

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