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ITR: इस तारीख से पहले भरें इनकम टैक्स रिटर्न,  लग सकता है तगड़ा जुर्माना

Income Tax Return 2022-23: इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले लोगों को भी ITR जरुर भरनी चाहिए. बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) भरने की शुरुआत 15 जून, 2022 से हो चुकी है. अगर आपने भी अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो अंतिम डेट से पहले भर लें.

जानें क्या है फॉर्म 16
दरअसल, किसी भी कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 अपने कर्मचारियों को जारी किया जाता है.  इसमें सैलरी पर काटे गए टैक्स की सारी डिटेल दी गई होती है. अगर कर्मचारी ने एचआरए या कहीं इनवेस्ट करके टैक्स बचाया है, तो उसकी जानकारी भी फॉर्म 16 में होती है. मतलब ये कि फॉर्म 16 एक कर्मचारी की सैलरी पर टैक्स की गणना का सर्टिफिकेट होता है. इसे कंपनी सरकार के पास भी जमा कराती है.

पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी
बीते साल 2021-22 और एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है. अगर आप डेडलाइन के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234A और अंडर सेक्शन 234F के तहत आपको पेनल्टी के साथ टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ेगा.

इस दिन तक भर लें ITR
पर्सनल HUF के लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 है, जबकि जिन्हें ऑडिट की जरूरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख  31 अक्टूबर, 2022 है. जबकि ऐसा बिजनेस जिसमें टीपी रिपोर्ट की जरुरत होती है उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 30 नवंबर, 2022 है. ऐसे में अगर आप भी पर्सनल रिटर्न भरते हैं तो जल्दी भर लें.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • यहां पैन कार्ड से लॉग-इन करें। पहली बार साइट पर जा रहे है तो आपको रजिस्टर करना होगा.
  • नए यूजर new to e filing के बाद यूजरटाइप पर क्लिक करें.
  • इसके बाद पैन कार्ड की डिटेल भरें.
  • फॉर्म भरने के बाद इसे वेरीफाई करें.
  • वेरिफिकेशन के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे.
  • अब आप लॉग-इन करके रिटर्न फाइल कर सकते है.
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सही फॉर्म सेलेक्ट करें.
  • इसके बाद फॉर्म में अपनी सारी निवेश की डिटेल दें.
  • सभी दस्तावेज सलंगन करें.
  • यदि आय 50 लाख से अधिक है तो कॉलम AL भी भरना होगा। एसेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी भी भरें.
  • फॉर्म को भरने के बाद इसे सब्मिट कर दें। आपका रिटर्न, इनकम टैक्स और ब्याज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा.
  • रिटर्न सबमिट करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा.
  • ओटीपी के अलावा आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सहारा भी ले सकते है.

 

 

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