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Bihar Live News – मधुबनी: मारपीट के आरोपितों को 5 पौधे लगाने की शर्त पर मिली जमानत

मारपीट के एक मामले में न्यायालय ने सशर्त जमानत दी है। जिसमें पांच फलदार पौधे सार्वजनिक जगह पर लगानी है। कोर्ट के इस फैसले की सराहना हो रही है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधा लगाना कितना आवश्यक इसकी झलक इस फैसले में देखने को मिलती है। 

झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के द्वारा फुलपरास थाना क्षेत्र में एक मारपीट की घटना में उपकारा के तीन बंदियों को 10-10 हजार के मुचलकों के साथ अपने क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर पांच-पांच फलदार पौधे लगाने की हिदायत देते हुए सशर्त जमानत दी है। 

फुलपरास थाना कांड सं. 122/20, दिनांक 26 मार्च 2020 में वादी बराबिंद सरहान थाना क्षेत्र के वलुआ गांव निवासी ने थाना में आवेदन देते हुए अपने गांव के दीपक कुमार सरहान उर्फ प्रियांश कुमार, राजेंद्र सरहान एवं लाल वावू उर्फ संतोष कुमार सरहान सहित कुछ अन्य लोगों पर घर में घुस कर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस मामले में दीपक, राजेंद्र एवं लाल बाबू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

ये तीनों आरोपित 20 मार्च 2021 से उपकारा में बंद थे। अधिवक्ता द्वारा एडीजे कोर्ट में रेगूलर बेल के लिए आवेदन दिया गया था। एडीजे अविनाश कुमार प्रथम के कोर्ट द्वारा तीनों आरोपितों को 10-10 हजार का मुचलका जमा करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों में पांच-पांच फलदार पौधे लगा कर, कोर्ट में फोटो ग्राफ जमा करने का आदेश देते हुए जमानत को स्वीकार किया गया।

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