नवादा जिले के अनुमंडल के रोह थाना क्षेत्र के ग्राम घोराही में नाबालिग किशोरी की शादी को रोका गया। रजौली एसडीओ चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर किशोरी की शादी पर रोक लगी। नाबालिग किशोरी की शादी उसकी मां और मामा द्वारा करायी जा रही थी।
इसकी गुप्त सूचना मिलते ही एसडीओ के आदेश पर रोह बीडीओ, चाइल्डलाइन टीम और पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची। परंतु तब तक किशोरी का विवाह हो चुका था। इसके बावजूद नाबालिग किशोरी की माता से मिलकर आगे की रस्मों पर रोक लगायी गयी।
नाबालिग बच्ची की मां और मामा को रजौली लाया गया, जहां उन लोगों ने एसडीओ के सामने बॉन्ड भरा। सरकार के नियमानुसार अनुमंडल पदाधिकारी ने किशोरी की माता और मामा से शादी पर रोक लगाने वाला शपथ-पत्र भरवाया। माता ने यह शपथ ली कि वह वह अपनी बच्ची का गौना नाबालिग उम्र में नहीं करेंगी। बल्कि किशोरी की उम्र 18 वर्ष पूरी होने पर ही गौना किया जाएगा।
यदि वे शपथ-पत्र की घोषणा की अवहेलना करती हैं तो इस स्थिति में वे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अंतर्गत दंडित होने का भागी बनेंगी। मौके पर चाइल्डलाइन के परामर्शी आर्यन मोहन, टीम की सदस्य वर्षा रानी समेत अन्य लोग मौजूद थे।