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Bihar Live News – पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला, पंचायत प्रमुख के खिलाफ दोबारा नहीं लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव

पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ पांच साल के कार्यकाल में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उनके खिलाफ दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

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