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रेलवे ने बदला अपना नियम, ट्रेन टिकट बुक करने से पहले एक बार देख ले

देश भर में कोविड 19 का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कई परिवार जिन्होंने ठंड की छुट्टियों में अपने स्वजनों के साथ कहीं बाहर या हिल स्टेशन जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और इसके लिए ट्रेन का रिर्जेवेशन कराया था या जिन्होंने किसी आवश्यक कार्य के लिए टिकट करा लिया है और वे अब अपनी यात्रा को कैसिंल करने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये काम की खबर है क्योंकि रेलवे ने अपने रिर्जेवेशन के नियम में नए बदलाव किया है और यात्रा रद करने वाले लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है।

नियम नहीं जानने पर हो सकती है परेशानी

रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियमों को समय के अनुसार बदलाव करती रहती है। कोविड 19 को देखते हुए रेलवे ने पिछली बार अपने नियमों में कुछ बदलाव किया था। लेकिन अब नियम में फिर से संशोधन कर दिया है यदि आपको इन नियमों की जानकारी नहीं है तो आपको बदलाव का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

बदल गए हैं रिफंड के नियम

कोविड 19 के पहले वेव के समय संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे ने रिफंड के नियमों में बदलाव किया था क्योंकि 22 मार्च 2020 के बाद सभी यात्री ट्रेनों के पहिए रूक गए थे जिसके कारण बड़ी संख्या में यात्रियों को अपनी यात्रा को रद करना पड़ा था। संक्रमण को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन भी लगा दिया था। ऐसे में जिन यात्रियों की यात्रा रेलवे के कारण रद हुए थे वे अपनी टिकट को रद कराने भी टिकट काउंटर नहीं आ पाए थे। ऐसे में रेलवे ने टिकट को रिफंड कराने में यात्रियों को छह माह का समय दिया था।

फिर से बदल गए हैं नियम

कोविड 19 में रेलवे ने एक बार फिर अपने नियमों में बदलाव किया है। नए संशोधन के तहत अब कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए अपनी यात्रा को रद करते हैं तो आपको अपने टिकट को रिफंड करने के लिए छह माह का समय नहीं मिलेगा। अब आपको पुराने नियम के तहत मात्र तीन दिन में ही अपना टिकट रिफंड कराना होगा। क्योंकि इसके बाद आपने टिकट रिफंड कराया तो आपको एक रुपया भी नहीं मिलेगा। आपको तीन दिन के अंदर ही टिकट काउंटर पर जाकर फार्म भरना होगा।

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