झारखंड की राजधानी में बिना लाइसेंस के चल रहे हॉस्टल/ लॉज/ बैंक्वेट हॉल/ विवाह भवन/ धर्मशाला के खिलाफ रांची नगर निगम ने अपना रूख बदल दिया है. बता दें, राजधानी में अवैध रूप से सैकड़ों मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, लॉज-हॉस्टल आदि का संचालन किया जा रहा है. रांची नगर निगम की ओर से विभिन्न लॉज-हॉस्टल आदि पर कार्रवाई भी की गई है. मगर इसके बावजूद बिना लाइसेंस के मैरिज हॉल-बैंक्वेट हॉल का संचालन अभी भी हो रहा है. इसको देखते हुए रांची नगर निगम अब और सख्ती बरतेगी.
जानिए क्या है नोटिस?
दरअसल, इस सख्ती के तहत सभी हॉस्टल/ लॉज/ बैक्वेट हॉल/ विवाह भवन और धर्मशाला के संचालकों को अपर नगर आयुक्त की ओर से नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया कि रांची नगर निगम से लाइसेंस हरहाल में प्राप्त करें. इसके लिए 25 अगस्त 2022 तक Online के माध्यम से अपना आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें. www.rmchams.com पर आवेदन किया जा सकता है. सभी संचालकों से कहा गया है कि लाइसेंस प्राप्त होने के बाद भी संचालन करें. नगर निगम से बिना लाइसेंस प्राप्त किए संचालन करने पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा. वहीं, दोबारा ऐसा होने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम- 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होगी.
पकड़े जाने पर पहले जुर्माना, बाद में होगा सील
नगर निगम के द्वारा दिए गए तिथि तक आवेदन नहीं करने के बावजूद अगर कोई बिना लाइसेंस के लॉज-हॉस्टल व बैंक्वेट हॉल आदि का संचालन करते हुए पकड़ा जाता है तो नियमानुसार उस पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बावजूद बिना लाइसेंस लिए दोबारा संचालित करते हुए पकड़ा गया तो उसे सील भी किया जा सकता है.