विश्वभर में सबसे ज्यादा सड़क हादसे में मौत भारत में ही होती है. इसे कम करने के लिए भारत सरकार की ओर से कई कदम उठाये जाते हैं. विभिन्न प्रकार के नियमों को भी लागु किया गया है. बता दें, इस बार बार भी भारत सरकार की तरफ से कुछ महीने पहले एक घोषणा की गई थी कि नौ महीने से लेकर चार साल की उम्र के बच्चों, दोपहिया वाहनों पर बैठने के दौरान हेल्मेट लगाने होंगे. हालांकि, अभी ये नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है. मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से अधिक उम्र के बच्चों को बाइक पर यात्रा करने के दौरान हेल्मेट पहनना अनिवार्य है. कानून का उल्लंघन करने पर बच्चे के पैरेंट्स को भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है. आइये जानते हैं इसको लेकर क्या है ट्रैफिक नियम.
जानिए नियम
टू-व्हीलर्स पर बैठ कर जाने वाले 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी सरकार ने अब हेल्मेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसका प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 की धारा में 129 में कर दिया गया है. अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है तो उसे कम से कम 1000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है या फिर तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है.
क्रैश हेल्मेट पहनना होगा अनिवार्य
आपको जानकारी के लिए बता दें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर साइकिल या स्कूटर पर ले जाने पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन सुरक्षा प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीएमवीआर 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है. इस प्रावधान के तहत चार साल से ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए क्रैश हेल्मेट पहनना अनिवार्य होगा.
बच्चो को पहनने होंगे सेफ्टी हार्नेस
भारत सरकार सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, इसी क्रम में सरकार एक नया नियम लाने जा रही है, जिसमें बच्चो को सेफ्टी के लिए सेफ्टी हार्नेस पहनना अनिवार्य है. सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक बनियान है, जो बनियान से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और ड्राइवर द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लूप्स के साथ एडजस्टेबल होगा.