New Traffic Rule: आपने अब तक कई शहरों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान का भुगतान करना होता होगा. परन्तु अब यदि आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया, तो आपको जुर्माने के साथ-साथ पढ़ाई भी करवानी पड़ सकती है. अस्पताल में सेवा और रक्तदान भी करना पड़ सकता है. राज्य परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई में ऐसे समाज सेवा वाले कार्यो को भी शामिल कर दिया है. राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
परिवहन विभाग ने कार्रवाई करने के दिए निर्देश
दरअसल, परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर अथारिटी को इसके आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. इन कार्यो में विकल्प भी मिलेगा. बता दें, लोग सुविधा से सेवा चुन सकेंगे. उन्हें संबंधित अथारिटी से सर्टिफिकेट लेना होगा. यानी यदि कोई रक्तदान करता है, तो उसे अस्पताल से जारी सर्टिफिकेट दिखाने पर ही जब्त किए दस्तावेज मिलेंगे. सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान राशि में डेढ़ से दो गुना तक बढ़ोतरी भी कर दी है. रेड लाइट जंप करने पर पहले 500 रुपये जुर्माना था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है.
नियमों के उल्लंघन में आएगी कमी: गिल
यह प्रस्ताव पंजाब रोड सेफ्टी काउंसिल के पूर्व नोडल अधिकारी व मौजूदा आरटीए (संगरूर) रविंदर सिंह गिल ने पिछली सरकारों को भी भेजा था, लेकिन अमल नहीं हुआ. गिल ने कहा कि सरकार ने सराहनीय काम किया है. नियमों के उल्लंघन में काफी कमी आएगी. लोग जागरूक होंगे.
क्या है प्रावधान
- पहली बार एक हजार रुपये और दूसरी बार दो हजार रुपये जुर्माना तो होगा.
- नियम तोड़ने वाले को परिवहन विभाग का एक रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा.
- इसके बाद उन्हें नजदीकी स्कूल में 9वीं से 12वीं तक के 20 विद्यार्थियों को दो घंटे के लिए ट्रैफिक नियमों के बारे में पढ़ाना होगा.
- इसके बाद नोडल अफसर की ओर से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.
निर्धारित रफ्तार से तेज गति से वाहन चलाने पर
- नजदीकी अस्पताल में डाक्टर की देखरेख में दो घंटे तक सेवाएं देनी होंगी या फिर नजदीकी ब्लड बैंक में एक यूनिट रक्तदान करना होगा.
- दूसरी बार यह उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि दो गुना हो जाएगी, लेकिन सामाजिक सेवा यही रहेगी.
- (तीन महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड)