दिल्ली सरकार 5 अक्टूबर तक स्कूलों को खोले जाने के मुद्दे पर नए सिरे से निर्णय ले सकती है. मौजूदा नियमों के तहत, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को स्वैच्छिक रूप से अपने स्कूल जा सकते हैं. साथ ही हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूट सिर्फ रिसर्च स्कॉलर्स और पोस्टग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए खोले जा सकते हैं. हालांकि राज्य सरकार के एक आदेश के अनुसार दिल्ली में सभी शिक्षा संस्थान 5 अक्टूबर तक बंद हैं.
इसके साथ ही केंद्र सरकार मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों को अपनी अनलॉक योजनाओं के तहत फिर से खोलने की अनुमति देती है लेकिन दिल्ली में अंतिम फैसला एलजी अनिल बैजल लेंगे. बैजल पदेन डीडीएमए के अध्यक्ष हैं. इस हफ्ते के आखिरी में डीडीएमए की बैठक होने की संभावना है.दिल्ली में सिर्फ 50 लोग हो सकते हैं एक जगह पर इकट्ठा
फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स में 100 लोगों की मौजूदगी में सभा करने की अनुमति दी गई है लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक इसकी अधिसूचना नहीं दी है. इसका मतलब है कि शहर में 50 से अधिक लोगों का एक साथ इकट्ठा होना प्रतिबंधित है. शुरू में 50 की अधिकतम सीमा शादियों के लिए निर्धारित की गई थी. दिल्ली में वर्तमान में लागू दिशानिर्देशों के तहत, यह राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि साभाओं पर लागू होता है.
अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में दिल्ली में दुर्गापूजा का भी आयोजन होना है. अभी तक कोई गाइडलाइन्स ना आने से आयोजक असमंजस में हैं. अभी तक उन्हें दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस से कोई सूचना नहीं मिली है.