दिल्ली सरकार के मुताबिक इन जगहों पर ‘एन्टी स्मॉग गन’ नहीं लगाई गई थीं. साथ ही रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स में प्रदूषण रोकथाम नियमों का उल्लघंन होने पर 5 से 20 लाख रुपये तक जुर्माना वसूलने की तैयारी है. पराली न जले इसे लेकर भी दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठा चुकी है.
जिन 6 बड़ी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर रोका गया काम
- नेताजी नगर निर्माण कार्य, NBCC (20 अगस्त को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था).
- सरोजिनी नगर निर्माण कार्य, NCCC (20 अगस्त को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था).
- FICCI ऑडिटोरियम (20 अगस्त को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था).
- कस्तूरबा नगर में निर्माण कार्य, CPWD, (20 सितंबर को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था).
- CRPF हेड क्वार्टर, CGO कॉम्प्लेक्स (20 सितंबर को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था).
- त्यागराज नगर, CPWD (20 सितंबर को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा था).
सीएम अरविंद केजरीवाल ने 11 अक्टूबर से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पराली पर किए जाने वाले घोल की जानकारी दी.
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रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स भी कार्रवाई की जद में
इसके साथ ही गोपाल राय ने बताया कि सरकार ने रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स के खिलाफ़ भी कार्रवाई करने की योजना बनायी है. गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 93 RMC प्लांट्स का डीपीसीसी (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति) द्वारा निरीक्षण किया गया. इनमें से 54 RMC प्लांट चालू पाए गए. 54 में से 31 RMC प्लांट में एंटी डस्ट नियम का उलंघन पाया गया. दिल्ली सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रही है. 11 प्लांट्स पर गंभीर अनदेखी पाई गयी है, इन प्लांट्स को बंद करने के निर्देश जारी हुए हैं. कार्रवाई के दौरान 5 से 20 लाख तक का जुर्माना लिया जा रहा है.

हरियाणा, पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है.
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कंस्ट्रक्शन करने से पहले साइट पर करने होंगे ये 6 काम
- निर्माण स्थल पर ग्रीन नेट लगाना अनिवार्य होगा.
- निर्माण के समय ऊंचाई से 3 गुना टीन से कवर करना होगा.
- निर्माण स्थल पर मटेरियल ले जाने वाले रास्ते को पक्का होना.
- नियमों के खिलाफ़ जमीन खोदने पर प्रतिबंध.
- निर्माण स्थल पर धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव करना अनिवार्य.
- पत्थर काटने से पहले पर्याप्त पानी का छिड़काव हो ताकि धूल न उड़े.
निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन न करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर नियमों का उल्लघंन पाया गया तो 10 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना देना होगा और गंभीर उलंघन पाए जाने पर 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
तोड़ फोड़ वाले निर्माण स्थल के लिए अलग दिशा निर्देश
- खुली जगह पर निर्माण सामग्री तोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा, तोड़फोड़ सिर्फ चिन्हित जगह पर होगी.
- सड़क किनारे मलवा डालने पर प्रतिबंध. जहांगीरपुरी, शास्त्री पार्क, रानी खेड़ा मुंडका, बकरवाला में ही मलवा फेंकने की अनुमति.
- निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को पूरी तरह कवर करना अनिवार्य.
- निर्माण कार्य से संबंधित जगहों पर कर्मचारियों को मास्क मुहैया कराना अनिवार्य.
- निर्माण स्थल पर श्रमिको के लिए चिकित्सा का इंतज़ाम अनिवार्य.