कुड्डोलर में पंचायत अध्यक्ष की बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बैठक में शामिल होने आए सभी लोगों को कुर्सी दी गई है, लेकिन पिछड़ी जाति की महिला को पंचायत अध्यक्ष ने फर्श पर बैठने को कहा, जबकि वहां पर कई कुर्सियां खाली थीं.
इस वीडियो के वायरल होने के बाद सीपीएम ने पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई. सीपीएम की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के हो रहे दुरुपयोग को देखते हुए इस पर रोक लगा दी थी.
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इस अधिनियम में तहत शिकायत पर स्वत: एफआईआर और गिरफ्तारी का प्रावधान था. हालांकि संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया था. बता दें कि एससी/एसटी एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है.