कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) में कर्मचारियों को घर से ही काम करने की सुविधा दी गई थी. अब अनलॉकिंग की प्रक्रिया में कर्मचारियों के लिए फिर से दफ्तर आने के निर्देश जारी किये गए हैं. बता दें देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया अनलॉक, पांचवे स्तर तक पहुंच गई है. केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के कार्यों में लगी हैं.
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अनलॉक-5 के तहत सिनेमाघरों, स्कूलों आदि खोले जा रहे हैं. सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए टीका (Corona Vaccine) उपलब्ध होने तक कोरोना से बचाव का एकमात्र हथियार मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और हाथ धोना है.सिनेमाघरों के लिए एसओपी जारी
कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले सात महीनों से बंद देश के सिनेमा घर 15 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए सिनेमाघरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की घोषणा की.
उन्होंने कहा, ‘‘सिनेमा घरों में 50 प्रतिशत लोगों को बैठने की अनुमति होगी. सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए एक कुर्सी छोड़कर बैठने की व्यवस्था की जाएगी. खाली कुर्सियों को अलग से चिह्नित किया जाएगा. हर समय मास्क लगाए रखना अनिवार्य होगा. साथ ही सैनिटाइजर जरूरी है.’’
जावड़ेकर ने बताया कि कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली एक मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा किया जाना अनिवार्य होगा.
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शिक्षा मंत्रालय ने भी जारी किए थे दिशानिर्देश
इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सोमवार को दिशानिर्देश जारी किये थे. इनमें परिसरों की पूरी तरह सफाई और उन्हें संक्रमणमुक्त करना, उपस्थिति की नीतियों में लचीलापन रखना, तीन सप्ताह तक मूल्यांकन नहीं करना और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान घर से पढ़ाई से सुगमता से औपचारिक स्कूल प्रणाली तक बदलाव सुनिश्चित करना शामिल है.
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के आधार पर खुद की मानक परिचालन प्रक्रियाएं बनाने को कहा. (भाषा के इनपुट सहित)