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Bihar Live News – शेखपुरा की कोर्ट का धनबाद एसपी को आदेश- चार लाख रुपये वसूलें या पति को करें गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

बिहार के शेखपुरा जिले की अदालत ने झारखंड के धनबाद जिले के एसपी को एक आदेश दिया है। इसमें जगन ढाढ़ी नामक शख्स से चार लाख पांच हजार रुपये वसूलने या फिर उसे तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। ढाढ़ी शेखपुरा जिले का रहने वाला है लेकिन फिलहाल धनबाद में रहता है। कोर्ट ने उसकी पहली पत्नी का याचिका पर यह फैसला दिया।

अदालत ने दिया था भरण-पोषण का आदेश
अदालत से गुहार लगाने वाली महिला का नाम रूनी देवी है। उनके पति जगन ने दूसरी शादी कर ली है और अब धनबाद के केंदुआडीह में रहता है। उन्होंने कोर्ट से भरण-पोषण का खर्च दिलाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने महिला के पति को उसके भरण-पोषण के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया था।

अदालत के आदेश पर नहीं हुआ अमल
जानकारी के अनुसार महिला का पति 135 महीने से अदालत के आदेश को जेब में रखकर घूम रहा है। इस मामले में शेखपुरा की अदालल ने झारखंड के धनबाद जिले के एसपी को जगन से पांच हजार रुपये वसूलने या फिर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।

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