बिहार सरकार ने वेब मीडिया को सूचीबद्ध करने तथा इन पर विज्ञापन की प्रक्रिया को लागू करने आदि के लिए नियमवाली तैयार की है। कैबिनेट की बैठक में बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 को स्वीकृति मिली।
इसमें कहा गया है कि कम-से-कम दो वर्ष से अस्तित्व में रहे वेबसाइट को ही सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसी वेबसाइट जिनकी दर का निर्धारण भारत सरकार के डीएवीपी द्वारा किया गया हो, उसी दर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचीबद्धता के लिए उन्हें योग्य माना जाएगा। लेकिन, जिन वेब माध्यमों की डीएवीपी दर निर्धारित नहीं है, उन्हें इस नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार डीएवीपी दर से समानुपातिक दर से भुगतान किया जाएगा।
वेबसाइट को सूचीबद्ध करने के लिए प्रति माह हिट्स की संख्या न्यूनतम 50 हजार रखी गई है। यह गणना यूनिक यूजर प्रतिमाह के आधार पर की जाएगी। जो वेबसाइट मोबाइल फोन पर उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें विज्ञापन के लिए सूचबद्धता प्रदान नहीं की जाएगी।
विभाग द्वारा कहा गया है कि विकसित हो रहे नये माध्यमों पर विज्ञापन के रूप में राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों आदि का प्रचार प्रसार करने के मकसद से इस नियमावली के गठन की आवश्यकता थी।