दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है. इस बीच लोग घर से दूर भी रह रहे हैं. कई तो काम की वजह से तो कई घुमने के उद्देश्य से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं. दरअसल हम बात कर रहे हैं खाने को लेकर आए बदलाव के बारे में. आपको बता दें लोग अभी व्यस्त होने की वजह से तो कई होटल व रेस्तरां में खाने के मकसद से बाहर ही खाना पसंद करते हैं. बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने परिवार व दोस्तों के साथ भी होटल व रेस्तरां में खाना पसंद करते हैं.
सर्विस चार्ज पर लगी रोक
होटल व रेस्तरां में ग्राहकों से अब सर्विस चार्ज की वसूली पर रोक लगा दी गई है. ऐसे में ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकेंगे. इसपर लगातार बढ़ती शिकायतों की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अनुचित व्यापार व्यवहार और सर्विस चार्ज लगाने के सम्बन्ध में उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए गाइडलाइन्स जारी की है. इसके मुताबिक़ खाने के बिल में सर्विस चार्ज अब नहीं जोड़ा जाएगा.
क्या है गाइडलाइन्स में?
गाइडलाइन्स के मुताबिक़ कहा गया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक, वैकल्पिक और ग्राहक के विवेक पर रहेगा. सर्विस चार्ज के कलेक्शन के आधार पर ग्राहकों पर सेवा के प्रावधान और प्रवेश को लेकर किसी तरह पाबंदी नहीं लगाई जा सकेगी. साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि अगर होटल व रेस्तरां में खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज जोड़कर और कूल राशि पर जीएसटी लगाकर वसूल नहीं कर सकते हैं. यदि कोई सेवा शुल्क लगता है तो ग्राहक उस राशि को बिल से कटवा सकते हैं.
शिकायत करने के तरीके-
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर या उसके एप से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
- अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं.
- सीसीपीए को [email protected] पर ईमेल से भी शिकायत भेज सकते हैं.