वहीं अभिनेता रिया चक्रवर्ती ने मुंबई की जेल में दो सप्ताह के बाद जमानत के लिए अपने दूसरी याचिका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उनके खिलाफ तीन केंद्रीय एजेंसियों पर ‘विचहंटिंग’ का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एजेंसियों के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. रिया ने याचिका में यह आरोप भी लगाया कि सुशांत सिंह राजपूत ने ‘अपनी ड्रग की आदत को बनाए रखने के लिए अपने निकटतम लोगों का लाभ उठाया.’
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याचिका में रिया ने कहा है कि ‘यह स्पष्ट है कि ‘सुशांत सिंह राजपूत अकेले ड्रग लेते थे और वह अपने स्टाफ मेंबर्स से इसकी खरीद फरोख़्त के लिए कहते थे. अगर सुशांत आज जिन्दा होते तो उन पर कम मात्रा में ड्रग इस्तेमाल करने का आरोप लगता जो 1 साल के कारावास के साथ जमानती सजा होती है.’
चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनके भाई, उनको और अपने घरेलू कर्मचारियों को अपने ड्रग्स की आदत को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल किया. इस दौरान सुशांत कोई सबूत नहीं छोड़ते थे. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी नशीली दवाओं की आदत को बनाए रखने के लिए अपने सबसे करीबी लोगों का फायदा उठाया.’
एनडीपीएस अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी
उधर, विशेष एनडीपीएस अदालत ने यहां रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. विशेष अदालत ने मंगलवार को अभिनेत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि छह अक्टूबर तक बढ़ा दी है. राजपूत के सहायक सैमुअल मिरांडा के साथ एनसीबी ने शौविक को पांच सितंबर को दिवंगत अभिनेता के लिये मादक द्रव्य हासिल करने और उसके लिये पैसे देने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
विशेष अदालत ने 11 सितंबर को शौविक, मिरांडा और मामले के अन्य आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. बाद में मिरांडा, राजपूत के निजी सहायक दीपेश सावंत और कथित ड्रग डीलर अबु बासित परिहार ने जमानत के लिये हाईकोर्ट का रुख किया था.
जस्टिस कोतवाल ने पिछले हफ्ते उनकी जमानत पर सुनवाई की थी. उनकी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होनी है. रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज करते हुए विशेष अदालत ने कहा था कि वह उन लोगों को “सतर्क” कर सकती है, जिनका नाम उसने एनसीबी के समक्ष दिये बयान में लिया है.