RBI के नियमों का पालन का किसी विशेष नियमों का उल्लंघन करने की वजह से अब तक कई बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. वहीं, एक और खबर सामने आ रही है कि हाल ही में RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, जिसके बाद बैंक को इसी महीने से अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा. दरअसल, RBI ने अगस्त में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला लिया था. RBI के इस फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी.
बैंक को बंद करना होगा कारोबार
आरबीआई के मुताबिक, बैंक 22 सितंबर से अपना कारोबार करना बंद कर देगा. ऐसे में ग्राहक न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे. बता दें कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द इसलिए किया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.
आरबीआई के अनुसार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है. बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है. डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक डिपाॅजिटर्स ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.