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वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 8 गुना ज्यादा पैसा, केंद्र सरकार ने दिया निर्देश

केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक वायु प्रदूषण रोकने के लिए लगातार तत्पर है। बता दे की केंद्र सरकार देश में जानलेवा स्तर तक जाते प्रदूषण को रोकने का भरसक प्रयास कर रही है और इसके लिए 1 अप्रैल को नया नियम लागू किया जाने वाला है।

नए नियम के अनुसार, 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना 8 गुना तक महंगा हो जाएगा। इस नए नियम के दायरे में दोपहिया वाहन और फोर-व्हीलर्स दोनों आएंगे। ऐसे में वाहन मालिकों को अब फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में उन्हें पहले से काफी ज्यादा भुगतान करना होगा।

बता दे की 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में पहले 600 रुपये लगते थे और अब इस काम में 5,000 रुपये लगेंगे। इसी तर्ज पर पुरानी बाइक के लिए पहले 300 रुपये शुल्क लगता था। जिसे अब बढ़ाकर 1 हजार रुपये कर दिया गया है, ट्रक-बस का पहले 1,500 रुपये में रिन्यू कर दिए जाते थे, वहीं अब इस काम में 12,500 रुपये शुल्क लगेगा, छोटे पैसेंजर वाहनों को रिन्यू कराने में पहले 1,300 रुपये लगते थे, लेकिन अब इन्हें रिन्यू कराने में 10 हजार रुपये शुल्क लगाया जाएगा।

केंद्र सरकार इसी मामले में एक बड़ा कदम उठाया गया है, सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ये फिटनेस प्लेट गाड़ियों की Number Plate की तरह होगी जिसपर फिटनेस की एक्सपायरी डेट साफ लिखी होगी, यहां नीले स्टिकर पर पीले रंग से लिखा होगा कि वाहन कब तक फिट रहेगा। तारीख-महीना-साल इस फॉर्मेट को अंकित किया जाएगा।

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