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राज्य में अगले महीने से प्लास्टिक इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर लग सकता है जुर्माना…

पर्यावरण संरक्षण को लेकर बिहार सरकार बड़ा फैसला की है अगले महीने से राज्य में प्लास्टिक व थर्माकोल से बने सभी चीजों पर पुनः बैन लगा दी जाएगी। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना अगले महीने क्या है माना जाएगा यदि कोई इसका इस्तेमाल करता है तो उसे एक लाख तक जुर्माना व उसके साथ 5 साल की सजा हो सकती है। जिसे लेकर पिछले एक सालों से राज्य भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है

सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माताओं और विक्रेताओं से बातचीत, रेडियो एफएम सहित अखबार और अन्य माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है। साथ ही बाजार में विकल्प के रूप में जूट या कपड़े का थैला आदि लाया जा रहा है। अधिसूचना के अनुसार प्लास्टिक युक्त इयर बड, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री पर रोक रहेगी. इसके अलावा प्लास्टिक प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा मिठाई के डब्बों को लपेटने वाले प्लास्टिक फिल्में, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक रहेगी।

केंद्र सरकार की जारी अधिसूचना के बाद इस तरह का प्लास्टिक उपयोग करके वस्तु बनाने वाले उत्पादकों और इनका इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को एक साल का समय दिया गया था। इन वस्तुओं को ठिकाने लगाना था। यह समय अवधि एक जुलाई को खत्म होगी। इसी दिन से ऐसे प्लास्टिक के उपयोग पर रोक रहेगी। इस तरह प्लास्टिक से प्रदेश में प्रदूषण न फैले, इसे देखते हुए पूरी तरह से रोक रहेगी।

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