बिहार सरकार ने लोगों को एक अच्छी खबर दी है। भले ही राज्य में रोजगार कम हो या इंडस्ट्रियल एरिया कम हो लेकिन राज्य में जमीन का दाम आसमान छू रहा है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों के हित में बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने जमीन के निबंधन व स्टांप शुल्क को शत प्रतिशत माफ करने का निर्णय लिया है। बिहार में अपने उद्योग कें लिए जमीन लेना आसान हो जाएगा। जिससे राज्य में रोजगार के लिए औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
यह निर्णय बिहार सरकार के एक परियोजना के तहत लिया गया है। मद्य निषेध के अधिकारी ने इस पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के निबंधन पर अब स्टांप व निबंधन शुल्क नहीं देना होगा। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंदर या बाहर की ऐसी कोई भी जमीन जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए होगा, उसके दस्तावेजों के निबंधन पर स्टांप शुल्क माफ कर दिया गया है।
जारी किया गया अधिसूचना के मुताबिक निजी निवेशकों को छूट का लाभ सिर्फ पहले संव्यवहार में लीज, बिक्री या ट्रांसफर के दस्तावेजों पर प्राप्त होगा। इसके लिए उद्योग विभाग के द्वारा भूमि का विवरण एवं लोकेशन के साथ निवेशकों के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत होगा, जिस पर छूट दी जाएगी। इसके बाद के चरणों पर छूट प्रभावी नहीं होगी। इसके अलावा अगर निवेशक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अक्षरश: पालन नहीं करता है, तो दी गई छूट की राशि निवेशक से उद्योग विभाग के द्वारा वसूल की जाएगी। यह अधिसूचना 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी होगी।