पासपोर्ट के पुलिस वेरिफिकेशन में लगने वाला समय कम हो गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ताविशी बहल पांडे ने बताया कि वर्ष 2018 में इस में औसतन 24 दिन लग रहा था। जो जनवरी से जून 2023 के बीच घटकर 20 दिन जनवरी-फरवरी 2022 में घटकर 14 दिन रह गया है।
ताविशी ने कहा कि लैप्स पासपोर्ट का 3 साल के भीतर नवीनीकरण करवाने पर पुलिस वेरिफिकेशन की कम संभावना रहती है। यदि व्यक्ति से संबंधित जानकारी या उसके चेहरे और कद काठी के बारे में बदलाव नहीं आया तो प्लाया उसे बिना वेरिफिकेशन के ही नवीनीकृत कर दिया जाता है। बदलाव के कारण आशंका उत्पन्न होने की स्थिति में ही पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाता है।
यदि पासपोर्ट में दर्द जानकारी में कोई बदलाव नहीं करवाना हो तो नवीनीकरण के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज को लाने की जरूरत नहीं है। पुराना पासपोर्ट देने से ही नया पासपोर्ट उसके आधार पर निर्गत कर दिया जाता है। पासपोर्ट गुम होने या छतिग्रस्त होने की स्थिति में पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होता है। हालांकि यदि क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के सारे पेज देख रहे हो तो पासपोर्ट अधिकारी अपने विवेक से बिना वेरिफिकेशन के भी उसके बदले नया पासपोर्ट जारी कर सकता है।