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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, मामले की सुनवाई 12 जुलाई को

 

रांची: राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के एक अर्धनिर्मित मकान में नौ वर्ष पूर्व 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पोक्सो के स्पेशल जज आसिफ इकबाल ने फैसला सुनाने के लिए 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. बता दें आरोपी मो. शाहीद अख्तर और शहजादी खातून घटना के बाद से ही जेल में बंद हैं.

 

आरोपी थे प्रेमी-प्रेमिका

दरअसल, दोनों आरोपी आपस में प्रेमी-प्रेमिका हैं. साथ ही इन दोनों पर आरोप है की बच्ची ने इन्हें आपत्तिजनक हाल में देख ली थी जिसके बाद पकड़े जाने की दर दे शहजादी खातून की मदद से शाहिद ने बच्ची को पकड़ लिया और दुष्कर्म की मामले को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दिया.

 

मामले की सुनवाई 12 जुलाई को

बीते दिन सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला रोक लिया है. इस चर्चित मामले पर कोर्ट 12 जुलाई को सुनाएगा. वहीं दोनों की आरोपों को साबित करने के लिए नौ साल के दौरान अलग-अलग कदम उठाये गये हैं. इसमें अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में रांची के छः सिटी एसपी, डॉक्टर, नारको, व ब्रेन मैपिंग करने वाले अधिकारी सहित 22 अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गये हैं.

 

दर्जी मुहल्ले में दिया गया था अंजाम

प्राथमिकी के मुताबिक, बीते वर्ष 2013 में 24 अप्रैल को डोरंडा के दर्जी मोहल्ले में बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी. इसके बाद दोनों आरोपियों को गुजरात स्थित विज्ञानं प्रयोगशाला में ब्रेन इलेक्ट्रिकल ओक्सीलेशन सिग्नेचर की जांच कराई गई थी. जिसमें दोनों की संलिप्तता देखने को मिली थी. घटना के कई वर्ष बीत जाने के बाद झारखण्ड हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एसपी डॉ. जया राय ने जांच शुरू की थी.

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