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ट्रैफिक नियम में आया नया अपडेट, गाड़ी निकालने से पहले जान ले नया अपडेट

 

अगर आप भी सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस में वाहन चलाने वालों के लिए चालान को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। दरअसल, चालान के निपटारे के लिए लोक अदालत लगाई जा रही है।

दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग की ओर से 12 मार्च को राजधानी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। बता दे की 8 मार्च से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat या दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग (डीएसएलएसए) की वेबसाइट www.dslsa.org से 1.20 लाख चालान डाउनलोड किए जा सकेंगे।

जहां अपने मन मुताबिक कोर्ट परिसर और कोर्ट नंबर का चुनाव कर सकते हैं। अब लोग चालान की पर्चियां सीधे लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। वादियों या उनके वकीलों को लोक अदालत के दिन विशेष अदालत परिसर (उनके चयन के अनुसार) जाना होगा और अपने चालान के निपटारे के लिए संबंधित लोक अदालत जज के सामने चालान पर्ची का प्रिंट आउट पेश करना होगा। किसी प्रकार की परेशानी होने पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1516 है। ईमेल lokadal[email protected] और वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी ली जा सकती है।

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