कल एक अक्टूबर से बैंकिंग और ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन से संबंधित कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर बैंक के ग्राहकों पर पड़ेगा। अगर आप डिजिटल पेमेंट वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जुड़े भी कई नियमों में बदलाव किया गया। इसमें मुख्य रूप से ऑटो डेबिट और चेक बुक से जुड़े नियम हैं।
डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के ऑटो डेबिट नियम से संबंधित होगा बदलाव।
जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव करने वाला है। RBI ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम के नियमों को पहले से अधिक सुरक्षित किया जाएगा। इन नियमों का सीधा असर बैंक और मोबाइल वॉलेट जैसे पेटिएम, फोनपे, फ्रीचार्ज जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर होगा। अब उन्हें हर बार किश्त या बिल पेमेंट के लिए पहले यूजर्स या ग्राहक से इजाजत लेनी होगी। RBI ने कहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) का उपयोग करने वाले रेकरिंग ट्रांसजैक्शन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की जरूरत होगी और यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है।
अब तक ऐसा होता आया था कि बैंक और डिजिटल पेमेंट वॉलेट खुद से ही किस्त के खाते से पैसे काट लेते थे। लेकिन अब पहले एसएमएस भेज कर ग्राहकों से इजाजत लेनी होगी।
इन बैंकों की चेक बुक हो जाएगी बेकार।
ओरिएंटल बैंक, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स की 1 अक्टूबर से इन बैंकों की पुरानी चेकबुक बेकार हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में 1 अप्रैल 2020 को हो चुका है। अब बैंक की पुरानी चेकबुक या पासबुक 1 अक्टूबर से मान्य नहीं होगी।
जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र
1 अक्टूबर से 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया है। प्रमाण पत्र डाकघरों के जीवन प्रमाण पत्र केंद्रों में जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र उनके जीवित रहने का सबूत होता है।
एलपीजी सिलेंडर के दाम में हो सकता है बदलाव।
कल महीने की पहली तारीख है तो हमेशा की तरह इस दिन भी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव हो सकता है।
पिछले लगातार कई महीनों से एलपीजी गैस कंपनियां एक सिलेंडर के दामों में हर महीने की पहली तारीख को वृद्धि कर रही हैं।