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केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, अब कार में सबको सीट बेल्ट लगाना होगा अनिवार्य, नहीं पहना तो लगेगा जुर्माना

अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा. ऐसा नहीं किया तो जुर्माना लगेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा है कि कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री अगर सीटबेल्ट नहीं लगाते हैं तो जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट की सीटबेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना बना रही है. अगर ऐसा होता है तो पिछली सीट पर सीटबेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजने लगेगा. फिलहाल यह केवल अगली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए अनिवार्य है.

आपको बता दें कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है. यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं.

साइरस मिस्त्री के निधन के बाद उठाया कदम
उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि पालघर में रविवार को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए. गौरतलब है कि मिस्त्री की मौत के बाद वाहन की सुरक्षा संबंधी कई सवाल खड़े हो गए हैं. कार निर्माता मर्सिडीज बैंज ने भी इस मामले में अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है.

सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार अगले 3 दिन में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमें रियर सीट पर सीट बेल्ट नहीं की स्थिति में पेनल्टी संबंधी जानकारियां दी गई होंगी. उन्होंने कहा कि पहले केवल आगे बैठे यात्रियों पर सीट बेल्ट के लिए पेनल्टी लगती थी लेकिन इससे संबंधित नियम में बदलाव कर रियर सीट पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया था.

सड़क दुर्घटनाओं को घटाना लक्ष्य
नितिन गडकरी ने कहा है कि जुर्माना लेना मकसद नहीं है बल्कि जागरूकता फैलाना लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या को 50 फीसदी तक नीचे लाना है. हाइवे पुलिस द्वारा जारी डेटा के अनुसार, महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में सड़क दुर्घटनाओं में 59,000 लोगों की मौत हुई है जबकि 80,000 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं, सड़क मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, सीट बेल्ट न लगाने के कारण 2020 में 15,146 लोगों की मौत हुई थी.

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